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नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यूजे मोरे ने वारंट जारी किया जिसका अनुपालन 8 अप्रैल तक किया जाना है।

नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी
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सत्र अदालत ने सोमवार को 2014 के दंगों के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे, भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यूजे मोरे ने वारंट जारी किया जिसका अनुपालन 8 अप्रैल तक किया जाना है।

अदालत के सामने कभी नही हुए पेश

अतिरिक्त लोक अभियोजक रमेश सिरोया ने कहा कि उन्होंने नीतेश राणे और एक अन्य आरोपी राजेश हटले के खिलाफ वारंट जारी करने की याचिका दायर की थी, क्योंकि दोनों ने कभी   मामले में अदालत के सामने खुद को पेश  नही किया।

16 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

चार्जशीट में उन्हें पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त के रूप में दिखाया गया है, सिरोया ने कहा, जबकि अन्य सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और फिर जमानत पर छोड़ दिया गया था। मामले में, 16 आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी तरह से इकट्ठा हिना, दंगा और हमला करने से संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए गए थे।   आपराधिक बल अन्य वर्गों के बीच एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए ये मामले दर्ज किया गए थे।

दो गुटों के बीच नारेबाजी और पत्थरबाजी

20 फरवरी 2014 को वर्ली में फोर सीजन्स होटल के पास करीब 80 लोग जमा हुए। ये लोग  दो यूनियनों के थे, एक शिवसेना की भारतीय कामगार सेना के लोग और दूसरे और नारायण राणे की महाराष्ट्र समर्थक कामगार सेना के लोग थे।जो झड़प हुई, उसमें दोनों गुटों ने नारेबाजी की और फिर पथराव किया।  घटनास्थल पर बंदोबस्त ड्यूटी पर गए तीन पुलिस कर्मी भी घायल हो गए।

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के पूर्व नेता नारायण के बेटे नितेश राणे इसके पहले भी कई बार विवादों में आ चुके हैं हाल ही में उनका नाम एक ठेकेदार के मुंह पर कीचड़ लगाने के मामले में सामने आया था। फिलहाल नितेश राणे महाराष्ट्र के कंकावली विधानसभा सीट से विधानसभा के सदस्य हैं

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