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बॉम्बे हाईकोर्ट से रुतुजा लटके को राहत

कोर्ट ने बीएमसी से अंधेरी विधानसभा उपचुनाव मे शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की उम्मीदवार रुतुजा लटके के इस्तीफे को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्वीकार करने का आदेश दिया है

बॉम्बे हाईकोर्ट से रुतुजा लटके को राहत
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शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ( Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray) के लिए एक राहत भरी खबर में, बॉम्बे हाईकोर्ट (BOMBAY HIGH COURT) ने आज 13 अक्टूबर को बृहन्मुंबई नगर निगम ( BMC) से रुतुजा लटके(Rutuja Latke) का इस्तीफा स्वीकार करने का आदेश दिया है।  

न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में इस्तीफे पर निर्णय लेने में बीएमसी आयुक्त द्वारा विवेक का इस्तेमाल या गैर-उपयोग "मनमाना" था।

अदालत ने बीएमसी के सक्षम प्राधिकारी को शुक्रवार, 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक इस्तीफा स्वीकार करने और उचित पत्र जारी करने का निर्देश दिया। बाद में उसने पूछा कि ठाकरे के नेतृत्व वाली उम्मीदवार रुतुजा लटके द्वारा प्रस्तुत इस्तीफे पर निर्णय लेने में क्या कठिनाई थी। 

कोर्ट ने पुछा की  “अगर कोई कर्मचारी इस्तीफा देना चाहता है और चुनाव लड़ना चाहता है, तो क्या कठिनाई है? याचिकाकर्ता लिपिक है। नगर आयुक्त अपने विवेक का प्रयोग कर निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? 

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह हमारे सामने सिर्फ एक नियोक्ता-कर्मचारी विवाद है। यह कोई ऐसा मामला भी नहीं है जिसे कोर्ट में आना चाहिए था। आयुक्त को अब तक यह कर लेना चाहिए था। इससे पहले दिन में, लटके के वकील विश्वजीत सावंत ने अदालत को बताया था कि वह एक क्लर्क हैं और उनका कोई बकाया या पूछताछ नहीं है।

विधायक रमेश लटके की विधवा रुतुजा अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ना चाहती हैं। अलग से, रुतुजा लटके ने कहा है कि वह ठाकरे गुट के 'मशाल' चिन्ह पर उपचुनाव लड़ेंगी।

इस बीच, ठाकरे धड़े ने 3 नवंबर को होने वाले उप-चुनावों के लिए उनकी उम्मीदवारी को रोकने के लिए अपने कर्मचारी के रूप में लटके के इस्तीफे में देरी करने के लिए मुंबई नगर निकाय पर राजनीतिक दबाव का भी आरोप लगाया। दूसरी ओर, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने किसी भी राजनीतिक दबाव से इनकार किया।

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