महात्मा गांधी की हत्या और RSS को लेकर दिए बयान पर राहुल गांधी को राहत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया

महात्मा गांधी की हत्या और RSS को लेकर दिए बयान पर राहुल गांधी को राहत
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बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court)  ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ  (RSS) पदाधिकारी राजेश कुंटे की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2014 में दिए गए भाषण की लिप्यंतर (ट्रांसक्रिप्ट) को उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सबूत के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था। 

महात्मा गांधी के लिए RSS को ठहराया था दोषी

इस भाषण में उन्होंने कथित तौर पर महात्मा गांधी (MAHATMA GANDHI)  की हत्या के लिए आरएसएस (RSS) को दोषी ठहराया था। 

कुंटे ने सितंबर 2018 में भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए 2019 में उच्च न्यायालय का रुख किया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने इस तरह के आरोप पत्र को सबूत के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ ने सोमवार को कुंटे की याचिका को “खारिज” कर दिया।

2014 में दर्ज हुआ था मामला

भाषण को लेकर 2014 में कुंटे द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कुंटे की याचिका के अनुसार, गांधी ने छह मार्च 2014 को एक चुनावी रैली के दौरान भिवंडी में एक भाषण दिया, जहां उन्होंने कथित तौर पर कहा कि “आरएसएस के लोगों” ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इसके बाद संघ की भिवंडी इकाई के सचिव कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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