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सांगली जिले में मतदान के लिए 7 मई को मजदूरों, अधिकारियों, कर्मचारियों को भरपगारी छुट्टी

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (बी) के अनुसार, मतदान के दिनों में, मतदाताओं को आम तौर पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त छुट्टी दी जाती है या, कुछ स्थानों पर, काम के घंटों में उपयुक्त रियायतें दी जाती हैं।

सांगली जिले में मतदान के लिए 7 मई को मजदूरों, अधिकारियों, कर्मचारियों को भरपगारी छुट्टी
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भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च 2024 की अधिसूचना के अनुसार लोकसभा आम चुनाव-2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सांगली जिले के लिए इस चुनाव का मतदान। यह 7 मई को आयोजित किया जाएगा।  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (बी) के अनुसार, मतदान के दिनों में, मतदाताओं को आम तौर पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त छुट्टी दी जाती है या, कुछ स्थानों पर, काम के घंटों में उपयुक्त रियायतें दी जाती हैं।

अपने मतदान का अधिकार करने की अपील

मतदाता अपने मताधिकार का सही ढंग से प्रयोग कर सकें, इसके लिए उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम विभाग के शासकीय परिपत्र दिनांक 22 मार्च 2024 के अनुसार वे श्रमिक, अधिकारी, कर्मचारी जो उस मतदान क्षेत्र में मतदाता हैं, जहां चुनाव हो रहा है। भले ही वे काम के सिलसिले में उस क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हों जहां चुनाव होता है, वे चुनाव के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

यह अवकाश उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों आदि पर लागू होगा। असाधारण परिस्थितियों में यदि कर्मचारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों आदि को पूरे दिन की छुट्टी देना संभव न हो तो मतदान क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए छुट्टी के बदले कम से कम दो घंटे की छूट दी जा सकती है।

हालाँकि, संबंधित की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। किसी भी स्थिति में संबंधित संस्थानों को यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि मतदाताओं को मतदान के लिए कम से कम दो से तीन घंटे की छूट मिले। उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी निगमों, औद्योगिक समूहों, कंपनियों एवं संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों के प्रतिष्ठानों आदि को कड़ाई से सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त निर्देशों का समुचित अनुपालन हो रहा है।

सरकारी परिपत्र में कहा गया है कि यदि मतदाताओं की ओर से मतदान के लिए उपयुक्त अवकाश या रियायत नहीं मिल पाने के कारण मतदान नहीं कर पाने की शिकायत आती है, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जायेगी।

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