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दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका ख़ारिज की

याचिका में चुनाव आयोग के 'धनुष और तीर' के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे  की याचिका ख़ारिज की
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दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi high court) ने मंगलवार को चुनाव आयोग के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की याचिका खारिज कर दी, जिसमें शिवसेना पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था।


न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि यह शिवसेना के दोनों गुटों और आम जनता दोनों के हित में होगा कि शिवसेना के धनुष और तीर चुनाव चिन्ह और नाम के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग की कार्यवाही जल्द पूरी हो।  इसने पोल पैनल से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करने को कहा।


इस साल की शुरुआत में, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ "अप्राकृतिक गठबंधन" में शामिल होने का आरोप लगाते हुए ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था।


 शिवसेना के 55 में से 40 से अधिक विधायकों ने शिंदे का समर्थन किया था, जिससे ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा।

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