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4 महीने में हो BMC के साथ साथ बाकी नगर निगम के चुनाव- सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के अनुसार कराए जाएं जो जुलाई 2022 में बंठिया आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मौजूद थे।

4 महीने में हो BMC के साथ साथ बाकी नगर निगम के चुनाव- सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 6 मई को महाराष्ट्र राज्य  (BMC ELECTIONS) में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे के कारण रुके हुए थे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के अनुसार कराए जाएं जो जुलाई 2022 में बंठिया आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मौजूद थे। (Elections for BMC and other municipal corporations should be held within 4 months Order Supreme Court)

चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों को अधिसूचित करने का निर्देश

जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया को चार महीने की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव बंठिया आयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं के परिणाम के अधीन होंगे और यह आदेश पार्टियों द्वारा उठाए गए विवादों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

ओबीसी आरक्षण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिए जाने के बाद चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

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