महाराष्ट्र विधानसभा में आखिरकार जीएसटी के तीनों बिल सर्वसम्मति से पास हो ही गए। अधिवेशन के दुसरे दिन यानी सोमवार को जीएसटी विधेयक क्रमांक 33 भी पास हो गया। इसके पहले विधेयक 34 और 35 को अधिवेशन के पहले दिन ही पास कर दिया गया था।
बता दें कि वित्तमंत्री मुनगंटीवार ने राज्य जीएसटी से संबंधित तीन अलग-अलग विधेयक विधानसभा में रखे। पहला विधेयक मूल राज्य जीएसटी विधेयक, दूसरा महानगरपालिका को मिलने वाला मुआवजा और तीसरा जीएसटी लागू करने से पहले पुराने कानून को रद्द करने से संबंधित था। इसमें से दूसरे और तीसरे विधेयक को विधानसभा ने एकमत से मंजूरी दे दी। महानगरपालिका के मुआवजे का विधेयक विधान परिषद ने भी लंबी चर्चा के बाद मंजूर कर लिया।
वित्त मंत्री ने कहा कि देशभर में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा। इससे पहले मुंबई महानगरपालिका समेत राज्य की 27 महानगरपालिका की आय के मुख्य जरिया एलबीटी और ऑक्ट्राय खत्म हो जाएंगे। इसकी भरपाई केंद्र सरकार अगले 5 साल तक करेगी। केंद्र सरकार महाराष्ट्र को औसतन 14 प्रतिशत हर साल वृद्धि की दर से भुगतान करेगा। उस रकम में से राज्य सरकार महानगरपालिका को हर साल 8 प्रतिशत वृद्धि की दर से भुगतान करती रहेगी। महानगरपालिका को यह रकम तय समय पर हर महीने मिलेगी।अब इस तीनों बिलों को विधान परिषद में मंजूरी मिलने के बाद 1 जुलाई से राज्य भर में जीएसटी लागू हो जाएगा.
वस्तु और सेवा कर की विशेषताएं
वस्तु और सेवा कर के 9 नियमों को परिषद ने मंजूरी दी जिसमें रजिस्ट्रेशन का नियम, विवरण का नियम, कर भरने का नियम, मूल्यांकन नियम, चालान नियम, इनपुट कर क्रेडिट (ITC) के नियम, संरचना योजना नियम, संक्रमणकालीन नियमों का समावेश है। इस कर में एक कर ढांचे का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार 1.50 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाले 90 फीसदी व्यापारी राज्य प्रशासन के पास रहेंगे और उससे ऊपर के टर्नओवर वाले व्यापारी केंद्र सरकार के पास रहेंगे।
50 हजार या उससे अधिक कीमत के सामानों को ढोने के लिए ई-वे बिल आवश्यक है। शासकीय विभाग, स्थानीय संस्था के साथ शासकीय संस्थाओं को 2.5 लाख से अधिक की भुगतान की रकम में 1 फीसदी टीडीएस का प्रावधान है। ऐसे संस्थाओं को अपना विवरण पत्र दाखिल करना आवश्यक होगा। यही नहीं देरी से भुगतान करने पर ब्याज भी वसूला जायेगा।
महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर कानून लागू करने के लिए राज्य ने जो तैयारी की है वह इस प्रकार है-
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