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मैंने कोई देरी नहीं की- महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की पहली प्रतिक्रिया

मैंने कोई देरी नहीं की- महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर
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एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता में देरी के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के कामकाज पर जताई नाराजगी। उधर, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि उन्होंने अयोग्यता की सुनवाई में कोई देरी नहीं की। नार्वेकर ने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद हम अपना आधिकारिक पक्ष रखेंगे। (I did not delay anything says Maharashtra Assembly Speaker Rahul narvekar on MLA disqualified issue)

सुप्रीम कोर्ट मे हुई इस मामले की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। विधायक अयोग्यता की सुनवाई में कोई देरी नहीं होगी। कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार होगी. मूलतः कोर्ट ने आज क्या कहा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह कोर्ट का आदेश पढ़ने के बाद अपना आधिकारिक पक्ष रखेंगे। 

"सब कुछ नियमों के मुताबिक होगा"

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने आगे कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने में कितना समय लगेगा, यह कहना संभव नहीं है. लेकिन जो नियमानुसार होगा वही किया जाएगा। ठाकरे ग्रुप के सुनील प्रभु, अजय चौधरी दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। नार्वेकर ने यह भी कहा कि यह उनका अधिकार है और उन्हें इसकी पुष्टि करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि विधानमंडल में हर चीज की नियमानुसार जांच कर कार्रवाई की जायेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

हमने विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निर्देश देते समय तीन महीने की सीमा नहीं रखी। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नारेवेकर को हिदायत दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही इस संबंध में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। 

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