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किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, गिरफ्तारी की संभावना

INS विक्रांत चंदा विवाद मामले कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर नदी है

किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, गिरफ्तारी की संभावना
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बीजेपी नेता किरीट सोमैया (kirit somaiya) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने सोमैया की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।  उनके आईएनएस विक्रांत मामले पर दो घंटे तक बहस हुई।  नील सोमैया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज होगी।

कोर्ट ने ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि  सोमैया ने एकत्र किए गए धन के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। हालंक  याचिका ख़ारिज होने के बाद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया गिरफ्तारी के कगार पर हैं।

किरीट सोमैया के वकीलों ने जानकारी दी है कि हम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे।किरीट सौमैया ने आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए अभियान चलाया था। किरीट सौम्या ने आईएनएस विक्रांत(INS VIKRANT)  को राज्य में रखने के लिए पैसे जुटाए थे।  इसके लिए उन्होंने पैसे जमा किए थे। लेकिन एकत्र किया गया धन राज्यपाल के कार्यालय तक नहीं पहुंचा, आरटीआई में इसका खुलासा  हुआ।

आरटीआई कार्यकर्ता उपाध्याय ने राज्यपाल कार्यालय से जानकारी मांगी थी।  राजभवन की ओर से स्पष्ट किया गया कि ऐसा कोई पैसा नहीं मिला।  इस संबंध में पूर्व सैनिक बबन भीमराव भोसले ने शिकायत दर्ज कराई है।

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