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महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को 100 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी


महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को 100 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
File photo
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महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार रात को हुई कैबिनेट की बैठक में कथित तौर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो को 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है।  


केंद्रीय एजेंसी ने जून के महीने में देशमुख के खिलाफ उनके निजी सहायकों कुंदन शिंदे  और संजीव पलांडे के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

हालांकि, किसी सरकारी कर्मचारी या किसी मंत्री के खिलाफ अदालत में मामले की जांच के लिए, राज्य में सत्ता में सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत अभियोजन की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

पिछली सरकार ने नही दिया था इजाजत 

पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने अनुमति नहीं दी थी।  एजेंसी द्वारा रिश्वत मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने के तीन महीने बाद यह फैसला आया है।  हाल ही में मिली अनुमति से देशमुख के खिलाफ मामला ट्रायल स्टेज पर पहुंच जाएगा।

क्या है अनिल देशमुख जबरन वसूली का मामला

अप्रैल 2021 में, ईडी ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की।  ईडी ने आरोप लगाया कि देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री के रूप में सेवा करते हुए तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के माध्यम से मुंबई स्थित विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये जमा किए थे।


धन को कथित रूप से देशमुख परिवार के शिक्षा ट्रस्ट को भेज दिया गया था।  मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को एक विस्फोटक पत्र लिखने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने अपना मामला दर्ज किया, जिसमें कहा गया था कि देशमुख ने दो पुलिस अधिकारियों को शहर के बार और रेस्तरां से मासिक 100 करोड़ रुपये एकत्र करने का आदेश दिया था।

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