महाराष्ट्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए अपने सभी विभागों को आदेश दिया है की वह सरकारी कामकाम में किसी भी जगह दलित शब्द का इस्तेमाल ना करे। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा की सभी सरकारी कागजातो में दलित शब्द की जगह 'अनूसूचित जाति' शब्द का इस्तेमाल किया जाए। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से जारी इस परिपत्रक में इस आदेश को तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है।
क्या है मामला
बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया संस्थानों को पत्र भेजकर कहा था की दलित शब्द की जगह अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने 15 मार्च को केंद्र और राज्यों के सभी विभागों से आधिकारिक संचार में ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल से बचने और इसके स्थान पर अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) का इस्तेमाल करने को कहा था।पंकज मेशराम की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने ये निर्देश दिया था।
क्या कहा था कोर्ट ने
याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था की संविधान में दलित शब्द कही नहीं है इसलिए सारे सरकारी दस्तावेज में दलित के जगह अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया जाए।