Advertisement

महाराष्ट्र सरकार ने 'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी

सामाजिक न्याय विभाग की ओर से जारी इस परिपत्रक में इस आदेश को तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने 'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी
SHARES

महाराष्ट्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए अपने सभी विभागों को आदेश दिया है की वह सरकारी कामकाम में किसी भी जगह दलित शब्द का इस्तेमाल ना करे। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा की सभी सरकारी कागजातो में दलित शब्द की जगह 'अनूसूचित जाति' शब्द का इस्तेमाल किया जाए। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से जारी इस परिपत्रक में इस आदेश को तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है।

क्या है मामला

बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया संस्थानों को पत्र भेजकर कहा था की  दलित शब्द की जगह अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने 15 मार्च को केंद्र और राज्यों के सभी विभागों से आधिकारिक संचार में ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल से बचने और इसके स्थान पर अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) का इस्तेमाल करने को कहा था।पंकज मेशराम की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट  की नागपुर पीठ ने ये निर्देश दिया था।

क्या कहा था कोर्ट ने

याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था की संविधान में दलित शब्द कही नहीं है इसलिए सारे सरकारी दस्तावेज में दलित के जगह अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया जाए।

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें