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महाराष्ट्र- 23 अप्रैल तक दर्ज करा सकते है वोटर लिस्ट मे नाम

जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर ने दी जानकारी

महाराष्ट्र- 23 अप्रैल तक दर्ज करा सकते है वोटर लिस्ट मे नाम
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मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। कलेक्टर ने बताया कि मुंबई उपनगरीय जिले के नागरिक जिन्होंने अभी तक मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं कराया है और जो बेघर, यौनकर्मी, तृतीय पक्ष, घुमंतू जाति-जनजाति की श्रेणी से पहली बार पंजीकरण कराना चाहते हैं, वे  23 अप्रैल तक बिना किसी पहचान पत्र  स्व-घोषणा के माध्यम से अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर ने दी जानकारी ने इसकी जानकारी दी। (Maharashtra You can register your name in the voter list till 23rd April)

लोकसभा चुनाव के लिए मुंबई उपनगरीय जिले में 20 मई को मतदान होगा. जिन मतदाताओं ने किसी कारण से अपना नाम पंजीकृत नहीं कराया है, वे तुरंत 23 अप्रैल तक अपना नाम वोटर्स.ईसीआई.जीओवी.इन वेबसाइट पर या वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से पंजीकृत करा लें या अपने क्षेत्र के मतदाता एजेंटों की मदद लें।

वोटर आईडी के अलावा अन्य आईडी कार्ड भी मान्य

मतदाताओं को मतदान के दिन यानी 20 मई को अपनी पहचान साबित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र अपने साथ लाना होगा। यदि नहीं है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, विशेष विकलांगता पहचान पत्र, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, पासपोर्ट, बैंक या डाकघर, रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी पहचान पत्र। मतदान के दिन पहचान के लिए उपयोग किया जाएगा।

बेघर, यौनकर्मी बिना आईडी के करा सकते हैं पंजीकरण

बेघर, यौनकर्मी, तृतीय श्रेणी, घुमंतू जाति-जनजाति के नागरिक जो नया पंजीकरण कराना चाहते हैं, यदि उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, तो उन्हें सरकार को स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता पंजीकरण स्व-घोषणा के माध्यम से भी किया जा सकता है। यह स्व-घोषणा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://ceoelection.maharashtra.gov.in/ceo/Default.aspx पर उपलब्ध है।

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