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सांसद गोपाल शेट्टी ने की प्रीमियम चार्ज छूट को जारी रखने की मांग

राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर सासंद गोपाल शेट्टी ने ये निवेदन किया है

सांसद गोपाल शेट्टी ने की प्रीमियम चार्ज छूट को जारी रखने की मांग
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उत्तर मुंबई से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी( Gopal shetty) ने राज्य के मुख्यमंत्री को उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर राज्य सरकार द्वारा इमारतों के निर्माण पर दी जा रही प्रीमियम चार्जेस को जारी रखने के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकार द्वारा इमारतों के निर्माण पर बिल्डरों को  प्रिमियम चार्जेस पर 50% की छूट दी जा रही थी,  यह छूट 31 जनवरी 2022 को खत्म हो गई। लिहाजा अब सांसद गोपाल शेट्टी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर इस पेमेंट चार्जेस इट इस अकाउंट को जारी रखने का मांग की है।


मुख्यमंत्री को उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में सासंद गोपाल शेट्टी ने कहा की " राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे प्रीमियम चार्जेस छूट को जारी रखने से ना ही सिर्फ रुके हुए और नये प्रोजेक्ट के कामों में तेजी आएगी, बल्की इससे नए रोजगार भी पैदा होंगे,कंपनियों को जल्दी और कम खर्च में प्रोजेक्ट पूरे करने में इससे काफी मदद मिलेगी, इसके साथ ही स्टैंप ड्युटी से राज्य सरकार की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी और फ्लैट खरिदनेवालो और बैंक को राहत मिलेगी जिन्होने ऐसे रुके हुए प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है"। 

क्या होता है प्रीमियम चार्ज

नगरपालिकाएं इस प्रीमियम को फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) पर चार्ज करती हैं। यह कुल निर्मित क्षेत्र (total built-up area) और कुल भूखंड क्षेत्र (total plot area) का अनुपात है। प्रीमियम और कर परियोजना लागत का एक बड़ा हिस्सा हैं। यह बिल्डर की लागत को कम करने की क्षमता को गंभीर रूप से कम कर देता है जो अंततः होमबॉयर को प्रभावित करता है

जनवरी 2021 में जीआर हुआ था जारी

राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया था जिसमें कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद बिल्डरों द्वारा भुगतान किए गए निर्माण प्रीमियम में 50% की कटौती की गई थी। शहरी विकास विभाग द्वारा जारी जीआर के अनुसार, बिल्डरों को 2019 या 2020 की रेडी रेकनर (आरआर) दरों के आधार पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जो भी अधिक हो।

जो डेवलपर्स  छूट का लाभ उठाने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें स्थानीय निकायों से वादा करेंगे की  वे पूरे स्टांप शुल्क का भुगतान करेंगे और घर खरीदारों से कोई स्टांप शुल्क नहीं लेंगे। छूट केवल प्रीमियम पर है, विकास शुल्क और उपकर पर नहीं, बल्कि चल रही और नई परियोजनाओं दोनों के लिए लागू है।

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