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मुंबई शहर अवैध राजनीतिक प्रचार एवं प्रसार सामग्री के प्रदर्शन एवं प्रसारण पर रोक

जिला कलक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी संजय यादव ने दिए आदेश

मुंबई शहर अवैध राजनीतिक प्रचार एवं प्रसार सामग्री के प्रदर्शन एवं प्रसारण पर रोक
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भारत निर्वाचन आयोग ने देशभर में लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा कर दी है और आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिला कलक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी संजय यादव ने सभी कार्यकारी एजेंसियों को सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक सम्पत्ति एवं निजी सम्पत्ति पर अवैध राजनीतिक प्रचार एवं प्रसार सामग्री के प्रदर्शन एवं प्रसारण पर रोक लगाने तथा ऐसी सामग्री को तत्काल हटाने के निर्देश दिये।

16 मार्च 2024 से पहले 24 घंटों के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों में सभी प्रचार सामग्री, बैनर, होर्डिंग हटा दिए जाएं। आधारशिलाओं को ढका जाना चाहिए। सार्वजनिक संपत्तियों पर लगी राजनीतिक प्रचार सामग्री को अगले 48 घंटों के भीतर हटा दिया जाना चाहिए। यह सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे निजी संपत्ति पर मौजूद सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को अगले 72 घंटों के भीतर हटा दें।

ऐसी रिपोर्ट सभी संबंधित अधिकारियों को क्रमशः 24, 48 और 72 घंटों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी और 72 घंटों के बाद सभी प्रवर्तन अधिकारियों को सभी प्रचार सामग्री को हटाने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही वेबसाइट से राजनीतिक हस्तियों की तस्वीरें हटाकर सरकारी विश्राम गृहों के उपयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। विभिन्न विकास कार्य कराने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रगतिरत कार्यों की सूची आवक एवं जावक रजिस्टर पेज की जेरॉक्स कॉपी के साथ निर्वाचन विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।

सभी संबंधित लोग इस बात का ध्यान रखें कि चुनाव कार्य में उनके स्तर पर कोई कोताही न हो। सभी तंत्र निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप तत्परता से कार्य करें।यह सुनिश्चित किया जाए कि आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन हो। संजय यादव ने यह भी कहा कि संबंधित अपने कर्तव्यों का पालन सावधानीपूर्वक करें ताकि उनके क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

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