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साध्वी प्रज्ञा सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका हुई ख़ारिज

प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। वे बीजेपी के टिकट पर मध्य प्रदेश के भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं।

साध्वी प्रज्ञा सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका हुई ख़ारिज
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बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को आज मुंबई की एनआईए अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में यह याचिका साल 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट में मारे गए एक युवक के पिता ने दाखिल की थी।

प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। वे बीजेपी के टिकट पर मध्य प्रदेश के भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं।

मालेगांव विस्फोट में अपने बेटे को खोने वाले निसार सैयद ने ठाकुर को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करते हुए पिछले सप्ताह अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका में उन्होंने यह भी कहा कि ठाकुर की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

एनआईए के विशेष न्यायाधीश वीएस पडालकर ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वकील भली-भांति जानते हैं कि यह उचित मंच नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, इस अदालत ने जमानत नहीं दी, गलत मंच चुना गया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी दावा कि याचिकाकर्ता का कोई राजनैतिक इरादा नहीं है और उसका राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं है। जैसा कि साध्वी द्वारा उसके रिप्लाई में आरोप लगाया गया। सुनवाई के दौरान रोज कोर्ट न आना पड़े इसलिए छूट देने की याचिका में साध्वी ने कहा था कि वे बीमार हैं, लेकिन यह झूठ है। वे अदालत को को गुमराह कर रही हैं।

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