सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर तुरंत रोक लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 'हम शिक्षण संस्थान और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए मराठा के आरक्षण को समाप्त करने की अपील पर सुनवाई करेंगे।' सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण मामले में दायर अपील पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ यह भी कहा की मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकी सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि सरकार ने 2014 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ आरक्षण नीति को अधिसूचित किया था।
जवाब देने का निर्देश
अदालत ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा। इसके अलावा, 450 से अधिक पन्नों के परिणाम में तुरंत निर्णय नहीं आ सकता ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया।