शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सांसद संजय राउत ( sanjay raut bail) की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनके जमानत आवेदन को स्वीकार कर लिया है। पिछली सुनवाई 2 नवंबर को हुई थी। ईडी ने राउत की जमानत को लेकर लिखित जवाब पेश किया था जिसके बाद PMLA कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। संजय राउत को ईडी ने कथित पत्राचाल घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
हाईकोर्ट ने भी जमानत पर लगाई रोक
संजय राउत की जमानत का विरोध करने के लिए ED ने बॉम्बे हाईकोर्ट का भी रुख किया था। हालांकी बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी संजय राउत के जमानत के आदेश को जारी रखा।
31 जुलाई की देर रात गिरफ्तार
ईडी ने मेल घोटाले ( ED) के सिलसिले में शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत को 31 जुलाई की देर रात गिरफ्तार किया था। राउत को तब पहले ईडी और फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, तब से राउत आर्थर रोड जेल में बंद हैं। ईडी ने संजय राउत पर मेल घोटाला मामले में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया था। उनके भाई प्रवीण राउत पतराचल विकास की देखरेख कर रहे थे। उन्हें एचडीआईएल ग्रुप से 112 करोड़ रुपये मिले।
जिसमें से 1 करोड़ 6 लाख 44 हजार रुपये संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में भेजे गए। उसी पैसे से अलीबाग में जमीन खरीदी गई। ईडी ने कहा है कि संजय राउत प्रवीण राउत के सामने सारा लेनदेन कर रहा था।
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