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पत्नी के अंतरिम भरण-पोषण के लिए पति के वेतन से हर महिने कटेंगे15,000 रुपये

कुर्ला मजिस्ट्रेट अदालत ने एक मामले मे सुनाया फैसला

पत्नी के अंतरिम भरण-पोषण के लिए पति के वेतन से हर महिने कटेंगे15,000 रुपये
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कुर्ला मजिस्ट्रेट अदालत (Kurla magistrate court) के आदेश के बाद एक सैन्यकर्मी  को घरेलू हिंसा के मामलों में उसकी पत्नी को भुगतान किए जाने वाले अंतरिम भरण-पोषण के लिए उसके वेतन से प्रति माह 15,000 रुपये काटे जाएंगे। सेना के एक जवान की पत्नी ने शिकायत की थी कि उसने 2013 से उसे और उसकी दो बेटियों को छोड़ दिया थाय़  इसके साथ ही एक लड़के की चाह में जवान ने पत्नी का एक बार गर्भपात भी कराया था।  वह हाल ही में एक अन्य महिला के साथ रहने भी लगा था। 

अन्य महिला के साथ रहने वाले फौजी के बारे में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिपाल पी बिहारे ने कहा कि यह पत्नी के लिए भावनात्मक संकट के अलावा और कुछ नहीं है जिसकी भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती।  वह व्यक्ति पत्नी को उसकी दो बेटियों के साथ उसके माता-पिता के घर छोड़ गया था। अदालत ने ऐसा करने को मानसिक प्रताड़ना करार दिया और मुआवजे के तौर पर दो लाख रुपये देने का आदेश दिया।

आदेश में मजिस्ट्रेट बिहारे ने कहा कि भविष्य में उनका जीवन गंभीर चिंता का विषय है।  अदालत ने कहा की ऐसे महिलाओ की सुरक्षा, गरिमा के साथ अस्तित्व और आजीविका का सवाल प्रमुख महत्व का मुद्दा बन जाता है।  पति को उसके द्वारा हुई भावनात्मक परेशानी सहित चोटों के लिए 2 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

अदालत ने निर्देश दिया कि व्यवस्था को सक्षम करने के लिए उसके आदेश की एक प्रति  भारतीय सेना  के वेतन प्रमुख को भेजी जाए। इसने निर्देश दिया कि संस्थान से संबंधित व्यक्ति उसके आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट तुरंत उसे दें।

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