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शिवस्मारक के खिलाफ याचिका खारिज


शिवस्मारक के खिलाफ याचिका खारिज
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मुंबई- 12 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी छत्रपति शिवाजी स्मारक परियोजना के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका को मुंबई हाइकोर्ट ने खारिज कर दिय़ा है। कोर्ट का कहना है की जब हैदराबाद और तामिलनाडु में पूतले खड़े कर सकते है तो महाराष्ट्र में क्या दिक्कत है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहन भिड़े ने यह याचिका दाखिल की थी। दाखिल याचिका में दावा किया गया था कि इस परियोजना पर 3,600 करोड़ रूपए खर्च करने का सरकार का फैसला अतार्किक और अवांछित है, याचिका में कहा गया, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए मेरे मन में पूरा आदर और सम्मान है । लेकिन मैं करदाताओं की मेहनत की कमाई से इतना बड़ा खर्च करने के खिलाफ हूं ।
समुद्र के बीचोंबीच प्रतिमा निर्मित करने की परियोजना और कुछ नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सक्रिय राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक स्टंट है । मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

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