केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शर्तों के अधीन मुंबई (Mumbai) और मुंबई उपनगरों के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दे दी है।
संबंधित मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि, राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (NCZMA) ने 16 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी 43 वीं बैठक में सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुसार अनुमोदन के लिए मुंबई शहर और महाराष्ट्र के मुंबई उपनगरीय जिले के CZMP की सिफारिश की थी। जिसे EFCC के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
On Thursday, September 30, the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has approved Coastal Zone Management Plan of Mumbai and #Mumbai Suburbs in Maharashtra, subjecting to conditions.@AUThackeray @MahaEnvCC #Maharashtra pic.twitter.com/sYndLVZDot
— Mumbai Live (@MumbaiLiveNews) September 30, 2021
विज्ञप्ति के अनुसार, 2019 में तटीय विनियमन क्षेत्र यानी Costal Regulation Zone मानदंडों के आधार पर महाराष्ट्र के सभी तटीय जिलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत NCSCM द्वारा 2019 में CZMP मानचित्रों का मसौदा तैयार किया गया था।
इस परियोजना बड़ी संख्या में पात्र हाउसिंग सोसाइटियों और झुग्गियों के पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों को फ्लोर-स्पेस इंडेक्स (FSI) या शहर के बाकी हिस्सों के बराबर परमिसबल डेवलपमेंट (permissible development) मिलेगा।
इस संबंध में एक आश्वासन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव (Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav) ने विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को उनकी हालिया मुंबई यात्रा के दौरान दिया था।
इसके अलावा आधिकारिक बयान में उल्लेख किया गया है कि NCZMA ने आगे फैसला किया है कि मुंबई शहर और मुंबई उप-शहरी जिलों के CZMP में यदि होंटो ESZ को भी शामिल किया जाएगा और आवश्यक होगा तो CZMP को संशोधित किया जाएगा।
NCZMA ने यह भी निर्णय लिया कि अनुमोदित CZMP के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित ESZ में निषिद्ध गतिविधियां/परियोजनाएं, यदि कोई हों तो उस क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेंगी।
इस संबंध में, NCZMA की सिफारिश के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्द्वारा महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर और मुंबई उप-नगर के लिए CZMPS की मंजूरी जिस आधार पर दी गई है, वह इस प्रकार है...
(i) मुंबई शहर और मुंबई उपनगर जिलों के सीजेडएमपी में ईएसजेड, यदि कोई हो, भी शामिल होगा, और सीजेडएमपी को तदनुसार संशोधित किया जाएगा, यदि आवश्यक हो, मंत्रालय के उचित अनुमोदन के बाद
(ii) अधिसूचित ईएसजेड में प्रतिबंधित गतिविधियां/परियोजनाएं अनुमोदित सीजेडएमपी के अंतर्गत आने वाले, यदि कोई हो, उस क्षेत्र में निषिद्ध रहेगा।
(iii) सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के प्रावधानों के आधार पर मुंबई शहर और मुंबई उपनगर के सीजेडएमपी पर सभी संबंधितों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और इसकी प्रति सार्वजनिक डोमेन में एमसीजेडएमए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि सीआरजेड मंजूरी के लिए अब से मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय में प्राप्त सभी प्रस्तावों पर सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुसार ही विचार किया जाएगा। हालांकि, सीआरजेड अधिसूचना 2011 के तहत लंबित प्रस्ताव, यदि कोई हो, पर परियोजना प्रस्तावक अपने विवेक के आधार पर विचार कर सकता है।
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