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कन्वेंस न देने पर बिल्डर को तीन लाख का दंड


कन्वेंस न देने पर बिल्डर को तीन लाख का दंड
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मुंबई – उपभोक्ता अदालत ने कन्वेंस डीड को लेकर एक बिल्डर पर तीन लाख रूपये का आर्थिक दंड लगाया है। बिल्डर को कोर्ट के आदेश के मुताबिक़ यह दंड चार महीने में देने होंगे। कोर्ट का यह फैसला उन सभी बिल्डरों के लिए एक सबक माना जा रहा है जो सोसायटी को डीड कन्वेंस के लिए सालों साल भटकाते हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्सोवा के अवर स्काई हेवेन सोसायटी को कन्वेंस देने के लिए बिल्डर अनेक वर्षों से टाल मटोल कर रहा था। इससे परेशान होकर सोसायटी की तरफ से उपभोक्ता कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी। जिसके संदर्भ में कोर्ट ने बिल्डर को यह सजा सुनाई। इतना ही नहीं कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर बिल्डर द्वारा पैसे देने में लेटलतीफी होती है तो उसको फिर 9 प्रतिशत ब्याज की दर से पैसे चुकाने होंगे।  

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