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महारेरा का फंसाने वाले बिल्डर्स को झटका, बिल्डर को प्रोजेक्ट से हटाया जा सकेगा

महारेरा द्वारा जारी एक हालिया परिपत्र के अनुसार, यदि डेवलपर ने एक नियोजित परियोजना का आधा हिस्सा बेच दिया है और इसके पूरा होने में देरी की है, तो प्रभावित होमबॉयर्स को जल्द ही बिल्डर को परियोजना से हटाने की ताकत मिल सकती है।

महारेरा का फंसाने वाले बिल्डर्स को झटका, बिल्डर को प्रोजेक्ट से हटाया जा सकेगा
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अधूरी आवास परियोजनाओं के पंजीकरण को रद्द करने के निर्णय के साथ महासेरा सामने आया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि होमबॉयर्स के हितों की रक्षा की जाए और पंजीकृत परियोजना को पूरा किया जाए।

महारेरा द्वारा जारी एक हालिया परिपत्र के अनुसार, यदि डेवलपर ने एक नियोजित परियोजना का आधा हिस्सा बेच दिया है और इसके पूरा होने में देरी की है, तो प्रभावित होमबॉयर्स को जल्द ही बिल्डर को परियोजना से हटाने की ताकत मिल सकती है।

हालांकि घर के खरीददार इसे अपने दम पर नहीं कर सकता है और पहले प्राधिकरण से संपर्क करना होगा और फिर प्राधिकरण से आगे बढ़ने के बाद, खरीदार इस पर निर्णय ले सकते हैं। अब तक विभिन्न उल्लंघनों के लिए एक बिल्डर के पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, लेकिन मुख्य चिंता यह है कि समय पर फ्लैट वितरित किए जाएं। नई मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, कम से कम 51 प्रतिशत सदस्यों की सहमति वाले होमबॉयर्स का एक संघ एक बिल्डर को प्रोजेक्ट से हटाने के लिए एक साथ आ सकता है। बिल्डर को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा, और बैंक और परियोजना में रुचि रखने वाले किसी भी अन्य पक्ष को नोटिस की एक प्रति भी प्राप्त होगी।

महासेरा के सचिव वसंत प्रभु ने कहा कि इस परिपत्र को महारेरा के आदर्श वाक्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यानी कि होमबॉयर्स को उनके घर दिलाना है। महारेरा से पहले कम से कम 50-60 मामले हैं जहां खरीदारों ने परियोजना में देरी के बारे में शिकायत की है।

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