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मुंबई- हाउसिंग सोसायटी के लिए बैंक खाता अनिवार्य

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई मे हाउसिंग सोसायटी के लिए बैंक खाते अनिवार्य कर दिया है

मुंबई-  हाउसिंग सोसायटी के लिए बैंक खाता अनिवार्य
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मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (he Mumbai District Central Co-operative Bank Ltd.)और द मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड (The Mumbai District Central Co-operative Housing Federation Ltd.) ने संयुक्त रूप से हाउसिंग सोसाइटियों के लिए 'सहकार परिषद' नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया। 14 मई, 2023 को आयोजित इस कार्यक्रम को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 13,000 हाउसिंग सोसायटी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। (Maharashtra Govt Mandates Bank Accounts for Mumbai Housing Societies)

'सहकार परिषद' का आयोजन

मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को महाराष्ट्र सरकार और हाउसिंग सोसाइटियों के बीच नोडल एजेंसी और समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के मार्गदर्शन में, 'सहकार परिषद' ने विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया और महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

एक उल्लेखनीय निर्णय संशोधित डीम्ड कन्वेन्स जी.आर. 31 मई 2023 को जारी करना था।। इसके अतिरिक्त, अन्य निर्णय और सरकारी संकल्प तदनुसार जारी किए जाएंगे। महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी (MCS) अधिनियम के अनुसार, 1 जून, 2023 को डिविजनल संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, मुंबई द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था।

सभी हाउसिंग सोसाइटियों मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मे फिक्स्ड डिपॉजिट और निवेश बनाए रखना अनिवार्य

सर्कुलर में सभी हाउसिंग सोसाइटियों को एमसीएस अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के अनुसार, मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ अपने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) निवेश को निवेश करने और बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया गया है।

जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को मजबूत करने और इसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उप-पंजीयकों को परिपत्र के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुंबई बैंक मुंबई जिले की सभी सहकारी समितियों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करता है।

सभी सहकारी आवास समितियों को मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के खाताधारक बनने और बैंक में अपनी सावधि जमा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैंक स्व-पुनर्विकास, निर्माण, मरम्मत, कानूनी बकाया का भुगतान, सौर संयंत्र स्थापना, अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र और बहुत कुछ के लिए विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। यह 21 से 24 महीने की सावधि जमा अवधि के लिए सामान्य के लिए 7.75%, थोक जमा के लिए 8% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.25% की आकर्षक ब्याज दर भी देता है। 

मुंबई जिले और उपनगरीय शहर में सुविधाजनक रूप से स्थित 50 शाखाओं और तीन एक्सटेंशन काउंटरों के साथ मुंबई बैंक हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले सभी निवासियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करता है। व्यक्ति अपने निवेश से संबंधित सहायता या पूछताछ के लिए अपनी निकटतम शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

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