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सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अधिकार विधायिका पर छोड़ा

हालांकी सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से शादी के लेबल के बिना अधिकार प्रदान करने के लिए साधन तैयार करने के लिए भी सरकार को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अधिकार विधायिका पर छोड़ा
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि समान-लिंग विवाहों को कानूनी मान्यता देना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन समान-लिंग विवाह मामले की सुनवाई में न्यायालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समान-लिंग वाले जोड़ों को सामाजिक और अन्य लाभ और विवाह के लेबल के बिना कानूनी अधिकार देने के लिए साधन तैयार किया जाए।   (The Supreme Court left it to the legislature to recognize same-sex marriage) 

संविधान पीठ के कम से कम तीन न्यायाधीशों ने समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान इस विचार को प्रतिध्वनित किया, जो पिछले दो सप्ताह से शीर्ष अदालत के समक्ष चल रही है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़, जो पीठ के प्रमुख हैं, ने कहा कि पीठ शादी में जाने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी, लेकिन एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के साथ रहने और कानूनी मान्यता देने के अधिकार पर अधिक थी। 

सीजेआई ने कहा "एक बार जब आप पहचान लेते हैं कि सहवास का अधिकार है  और यह एक स्थायी रिश्ते का लक्षण हो सकता है .और एक बार जब आप कहते हैं कि सहवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो यह राज्य का दायित्व है कि सहवास के सभी सामाजिक प्रभाव एक कानूनी मान्यता है , हम शादी में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, "

एसजी ने कहा, "प्यार करने का अधिकार, सहवास का अधिकार, साथी चुनने का अधिकार, यौन रुझान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन उस रिश्ते को शादी या किसी अन्य नाम से मान्यता देने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।" .

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे को हल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि अगर न्यायपालिका इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो यह एक विधायी मुद्दा बन जाएगा।

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