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दिव्यांग शिक्षकों के लिए परिवहन भत्ता लागू

कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी

दिव्यांग शिक्षकों के लिए परिवहन भत्ता लागू
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राज्य सरकार ने नि:शक्तता समावेशी शिक्षा योजना (प्राथमिक स्तर) के तहत अनुबंध के आधार पर कार्यरत विशेष नि:शक्त शिक्षकों के लिए परिवहन भत्ता लागू करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने आश्वासन दिया था कि सरकार विकलांगों की समस्याओं को हल करने के लिए सकारात्मक है और शिक्षकों की मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी। इसी के तहत कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। (Transport allowance applicable to special teachers with disabilities)

कैबिनेट बैठक मे प्रस्ताव पास

दिव्यांग शिक्षकों ने उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस से मुलाकात कर परिवहन भत्ता बढ़ाने और 20 फरवरी 2022 के सरकारी फैसले के मुताबिक लागू करने की मांग की थी। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री फड़णवीस ने कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाने का सुझाव दिया था ।इसके बाद 6 जिला समन्वयक, 52 विशेष विशेषज्ञ/समावेशी शिक्षक और 158 विशेष शिक्षक सहित राज्य के 216 कर्मचारियों पर परिवहन भत्ता लागू करने का निर्णय लिया गया।

राज्य अपना 40 प्रतिशत हिस्सा केंद्र के 60 प्रतिशत हिस्से के साथ

केंद्र सरकार, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन और शिक्षक शिक्षा की सभी योजनाओं को एकीकृत करके केंद्रीय समग्र शिक्षा योजना 2018-19 से लागू की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2020 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया है और राज्य अपना 40 प्रतिशत हिस्सा केंद्र के 60 प्रतिशत हिस्से के साथ दे रहा है।

इस योजना में कार्यरत कर्मचारियों की भर्ती संविदा के आधार पर की गयी है तथा पारिश्रमिक केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित इकाई दर पर दिया जा रहा है, यद्यपि इन पदों पर परिवहन भत्ता देते समय राज्यांश अनुपात से बाहर है। परिवहन भत्ता देने के लिए दिव्यांग शिक्षकों के समर्थन में खड़े होने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से राज्य सरकार के कोष से प्रति माह 6 लाख 29 हजार 100 रुपये और प्रति वर्ष 75 लाख 49 हजार 200 रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा।

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