बुधवार को, स्कूल बस ओनर्स एसोसिएशन (SBOA) ने कहा कि वह मंगलवार को महाराष्ट्र परिवहन विभाग द्वारा घोषित सख्त SOP ( नियम) के कारण बस की फीस 30% बढ़ा सकती है।
SBOA के पदाधिकारी अनिल गर्ग ने कहा की प्रत्येक बस मालिक ( school bus fees ) अब कुल क्षमता का केवल 50% ले जा सकता है, जिससे बच्चों को पहले की कीमत पर परिवहन के लिए आर्थिक रूप से कठिन हो जाएगा , इसलिए वे लगभग 30% फीस बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। इसके लिए वे जल्द ही स्कूलों में बात केरेंगे ।
क्या है स्कूल बसों के लिए कोरोना नियम
स्कूल बस मालिको का कहना है की उन्हे एसओपी के अनुसार बसों को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा, साथ ही उन्हें साफ रखना होगा, छात्रों की देखभाल के साथ-साथ मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराना होगा लिहाजा उनके खर्चों मे बढ़ोत्तरी होगी जिसे देखते हुए उन्होने स्कूल बस फिस बढ़ाने की बात कही है।
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