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स्कूल खुलने के साथ ही अब स्कूल बस मालिक बढ़ा सकते है बसों का फिस

बुधवार को, स्कूल बस ओनर्स एसोसिएशन (SBOA) ने कहा कि वह राज्य परिवहन विभाग द्वारा घोषित सख्त एसओपी के कारण बस की फीस 30% तक बढ़ा सकती है।

स्कूल खुलने के साथ ही अब स्कूल बस मालिक बढ़ा सकते है बसों का फिस
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बुधवार को, स्कूल बस ओनर्स एसोसिएशन (SBOA) ने कहा कि वह मंगलवार को महाराष्ट्र परिवहन विभाग द्वारा घोषित सख्त SOP ( नियम) के कारण बस की फीस 30% बढ़ा सकती है।

SBOA के पदाधिकारी  अनिल गर्ग ने कहा की प्रत्येक बस मालिक ( school bus fees ) अब कुल क्षमता का केवल 50% ले जा सकता है, जिससे बच्चों को पहले की कीमत पर परिवहन के लिए आर्थिक रूप से कठिन  हो जाएगा , इसलिए वे लगभग 30% फीस बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। इसके लिए वे जल्द ही स्कूलों में बात केरेंगे ।

क्या है स्कूल बसों के लिए कोरोना नियम

  • यात्रा के दौरान बसों को साफ-सुथरा रखना चाहिए।
  • चालक, साथ ही परिचारक को सैनिटाइटर के उपयोग के साथ-साथ फेस मास्क भी पहनना होगा।
  • परिचारक बस में चढ़ने वाले छात्रों के हाथों को साफ करें और थर्मल गन के माध्यम से विद्यार्थियों के तापमान की जांच करें
  • यदि छात्र मे खांसी या बुखार के लक्षण दिखते है तो परिचारक को छात्रों को अनुमति नहीं देनी चाहिए और उनके माता-पिता से संपर्क करना चाहिए
  • बसों में सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित की जाए और हर छात्र को बस में दूसरों से उचित दूरी पर बिठाया जाए
  • अधिमानतः कुल ले जाने की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • बस के संचालकों को कार्य करने से पहले स्कूल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे और इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और मोटर वाहन नियमों के माध्यम से सख्त परिणाम भुगतने होंगे

स्कूल बस मालिको का कहना है की उन्हे  एसओपी के अनुसार बसों को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा, साथ ही उन्हें साफ रखना होगा, छात्रों की देखभाल के साथ-साथ मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराना होगा लिहाजा उनके खर्चों मे बढ़ोत्तरी होगी जिसे देखते हुए उन्होने स्कूल बस फिस बढ़ाने की बात कही है।

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