Advertisement

मेट्रो-3 की राह हुई पेड़ मुक्त


मेट्रो-3 की राह हुई पेड़ मुक्त
SHARES

शुक्रवार को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेट्रो -3 परियोजना के लिए पेड़ की कटाई के विरोध में दायर की गई याचिका को लेकर पर्यावरणविदों को झटका दे दिया है। कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी थी। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने हाईकोर्ट के फैसले पर राहत की सांस ली। बीएमसी ने अदालत को आश्वासन दिया कि पेड़ों का पुनर्रोपण किया जाएगा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को SC में अपील दायर करने के लिए 10 दिनों का समय प्रदान किया है।

मेट्रो -3 परियोजना के लिए करीब 5000 पेड़ों को काटा जाना है। इसका विरोध करते हुए सेव ट्री एनजीओ की नीना वर्मा ने फरवरी 2017 में मुंबई के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।

यह भी पढ़ें - "पेड़ चाहिए तो जंगल में जाइए"- हाईकोर्ट

 हाईकोर्ट ने उस समय सुनवाई में पेड़ की कटौती पर प्रतिबंध लगाते हुए एमएमआरसी को निर्देश दिया था कि इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक एक भी पेड़ को न काटें। फिर भी, एमएमआरसी ने बिना पेड़ो को काटे अपना काम जारी रखा लेकिन पेड़ों को नहीं काटने से कई जगहों पर मेट्रो का काम प्रभावित हो रहा था।

एमएमआरसी लगातार कोर्ट से प्रतिबंध हटाने के लिए निवेदन कर रहा था। अंतिम सुनवाई के बाद, अदालत ने शुक्रवार को प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन याचिका के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिए याचिकाकर्ता को समय सीमा भी प्रदान की। इसका मतलब है कि एमएमआरसी इन पेड़ों को अगले 10 दिनों तक फिर से नहीं काट पाएगा। इस बीच, एक याचिकाकर्ता ज़ोरू बाथेना ने कहा कि वे इस आदेश से निराश हुए लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और अगले 10 दिनों में कुछ अच्छा होगा।

डाउनलोड करें Mumbai live APP और रहें हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट।

मुंबई से जुड़ी हर खबर की ताज़ा अपडेट पाने के लिए Mumbai live के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें।

(नीचे दिए गये कमेंट बॉक्स में जाकर स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया दे) 

Read this story in मराठी or English
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें