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"पेड़ चाहिए तो जंगल में जाइए"- हाईकोर्ट


"पेड़ चाहिए तो जंगल में जाइए"- हाईकोर्ट
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पेड़ों को काटा नहीं गया तो मेट्रो 3 कैसे बनेगा? ट्रेनों से होनेवाले हादसे कैसे रोके जाएंगे? ये सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिकाकर्ता से किया। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि अगर आपको पेड़ चाहिए तो जंगल में जाइए।

दरअसल मेट्रो 3 के कार्य के लिए काटे जानेवाले पेड़ों के विरोध में पर्यावरण प्रेमियों ने सरकार के इस कदम के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसपर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ये बात कही। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आगामी एक दो-दिन में इस बारे में फैसला होगा।

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पहले कोर्ट ने पेड़ को ना काटने का आदेश दिया था, जिसके बाद पिछले कई दिनों से यहां काम बंद है। एमएमआरसी ने  कोर्ट से इस आदेश को हटाने की मांग की है।

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तो वहीं याचिकाकर्ता जोरू बाथेना का कहना है कि अगर उन्हें हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो वह सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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