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रेलवे ने इन चुनिंदा लोगों को दी लोकल ट्रेन में यात्रा करने की मंजूरी, देखें लिस्ट

कुछ प्रतिष्ठानों या कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को आधिकारिक पहचान पत्र के आधार पर लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति होगी।

रेलवे ने इन चुनिंदा लोगों को दी लोकल ट्रेन में यात्रा करने की मंजूरी, देखें लिस्ट
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सेंट्रल रेलवे (central railway) ने 3 जुलाई 2020 को एक परिपत्र (GR) जारी किया, जिसमें केंद्रीय सरकार के कई प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को मुंबई लोकल ट्रेन (mumbai local train) से यात्रा करने की अनुमति दी गई है।  कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय (railway minister) को इस बाबत एक पत्र लिखकर इस संबंध में अनुरोध किया था।

इस परिपत्र में मध्य रेलवे ने कहा कि, राज्य सरकार की मांग के अनुसार और रेल मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति के बाद से लोकल ट्रेनें (local train) चलाई जा रही हैं।  तदनुसार, आवश्यक सेवाओं के इन कर्मचारियों को ही टिकट / पास प्रदान करने के लिए, संबंधित प्रतिष्ठान का एक आधिकारिक पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इसका मतलब यह है कि प्रतिष्ठानों या कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को आधिकारिक पहचान पत्र के आधार पर लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति होगी।  इन कार्यालयों की सूची इस प्रकार है:

  • बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
  • ठाणे महानगरपालिका
  • वसई-विरार महानगरपालिका
  • पालघर महानगरपालिका
  • कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका
  • मीरा-भाईंदर महानगरपालिका
  • नवी मुंबई महानगरपालिका
  • मुंबई पुलीस, बेस्ट और मंत्रालय
  • सभी सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी
  • मुंबई रेलव विकास प्राधिकरण (MRVC) कर्मचारी
  • आवश्यक सेवा के लिए मान्यता प्राप्त कर्मचारी
  • सेना के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी
  • आयकर विभाग, जीएसटी, जकात, पोस्ट विभाग के कर्मचारी
  • मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, न्यायालय और राजभवन के कर्मचारी
  • रेलवे सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी

इस कर्मचरियों को ही लोकल ट्रेन से यात्रा करने की छूट दी गई है।

इन कर्मचारियों को ऑफिस के समय में परिवर्तन के नियमों और शर्तों के साथ लोकल से यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

लोकल से यात्रा के लिए अनुमति प्राप्त कार्यालयों / प्रतिष्ठानों के प्रमुखों को आवश्यक कर्मचारियों को पास जारी करने की आवश्यकता होगी। सभी कर्मचारी केंद्र सरकार के कार्यालयों की उपस्थिति के बारे में राज्य सरकार द्वारा पहले रखी गई शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।  इसके अलावा सोशल डिस्टेंस, मास्क, सेनिटाइजर, स्वच्छता आदि का पालन करना आवश्यक होगा।

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