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सावधान रेल यात्रियों, अधिक सामान लेकर यात्रा करना पड़ सकता है महंगा


सावधान रेल यात्रियों, अधिक सामान लेकर यात्रा करना पड़ सकता है महंगा
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अब रेल यात्रा के दौरान तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करना यात्रियों को भारी पड़ सकता है। सामान का वजन अधिक होने पर रेलवे यात्रियों से 6 गुना तक जुर्माना वसूल सकता है। आपको बता दें कि यात्रा करते हुए हर क्लास के पैसेंजरों के लिए भी सामान ले जाने की सीमा भी अलग-अलग है लेकिन रेलवे की लापरवाही के कारण यह बात अनेक लोगों को मालूम ही नहीं है।


सामान का क्या है नियम?

रेलवे के तय नियम के अनुसार एसी फर्स्ट क्लास के यात्री को 70 कि.ग्रा, एसी 2 टीयर के यात्री को 50 कि.ग्रा, एसी 3 टीयर, एसी चेयरकार और स्लीपर क्लास के यात्री को 40 कि.ग्रा और सेकंड क्लास के यात्री को 35 कि.ग्रा सामान ही अपने साथ ले जाने की अनुमति हैं। अगर कोई यात्री अपने साथ नियम से अधिक वजन का सामान ले जाना चाहता है तो उसे पहले टीटीई को जानकारी देकर इसका शुल्क चुकाना पड़ेगा, उसके बाद ही वह सामान ले जा सकेगा। 

 टीटीई यात्रियों से शुल्क किमी के हिसाब से चार्ज कर सकता है। मान लो अगर स्लीपर क्लास का यात्री 80 कि.ग्रा सामान ले जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास 40 कि.ग्रा अतिरिक्त सामान है और अगर उसे 500 किमी की यात्रा करनी है तो उसे इसके लिए 109 रुपये का चार्ज लग लगेगा, लेकिन अगर उसने यह शुल्क नहीं चुकाया और रास्ते में कहीं पकड़ा जाता है तो उसे 6 गुना अधिक यानी 654 रुपये चुकाने होंगे।

रेलवे के अनुसार इस बाबत 2006 में ही एक जीआर लागू किया गया था, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया। अब कई यात्रियों से मिल रही जानकारी के बाद यह कदम उठाया जा रहा है।

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