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एप आधारित टैक्सीयों के लिए नियमावली


एप आधारित टैक्सीयों के लिए नियमावली
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मुंबई – राज्य में यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए, उचित भाड़ा पर महाराष्ट्र टैक्सी नियम-2017 नियमावली लागू किया गया है। यह नियम राज्य  में चलने वाली एप आधारित टैक्सी सेवा जैसे ओला,उबेर,टैबकैब पर लागू होगी। इस नियमावली के अनुसार ...

• जो भी एप्लीकेशन बेस टैक्सी कम्पनी जिस भी शहरों में अपनी सेवा शुरू करेंगी    वहां उनका रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है।
• टैक्सीयां मिलावटी इंधनों पर नहीं बल्कि स्वच्छ इंधनों पर चलेंगी।
• सेवा में शामिल सभी टैक्सीयां GPS और GPRS सुविधा से लैस होनी चाहिए।
• कम्पनियों में नियंत्रण कक्ष होने चाहिए, टैक्सीयां हमेशा नियंत्रण कक्ष के      सम्पर्क में रहनी चाहिए।
• टैक्सी का किराया सरकार तय करेगी।
• टैक्सी के स्वरुप के अनुसार भाड़े में भी अंतर रहेगा।

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