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लॉकडाउन में सार्वजनिक और पब्लिक वाहनों के लिए क्या हैं नियम, जानें

राज्य सरकार ने कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए प्रतिबंधों को भी कड़ा कर दिया है। इन प्रतिबंधों के अनुसार सार्वजनिक और निजी परिवहन के संबंध में भी कुछ नियम बनाए गए हैं।

लॉकडाउन में सार्वजनिक और पब्लिक वाहनों के लिए क्या हैं नियम, जानें
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मुंबई (Mumbai) सहित राज्य में कोरोना (Covid19) के मद्देनजर मिनी लॉकडाउन (mini lockdown) की घोषणा कर दी गई है।  साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए प्रतिबंधों को भी कड़ा कर दिया है। इन प्रतिबंधों के अनुसार सार्वजनिक (public transport) और निजी परिवहन (Private transport) के संबंध में भी कुछ नियम बनाए गए हैं। खास बात यह है कि आम जनता के लिए बस या लोकल ट्रेन (local train) में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

प्राइवेट यातायात के नियम

  • बसों को छोड़ कर अन्य निजी यात्री परिवहन का उपयोग केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए या वैध आवश्यक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें चालक सहित यात्रियों के बैठने की क्षमता की अधिकतम सीमा पचास प्रतिशत ही होगी।
  • आवश्यक सेवाओं की पूर्ति के मामले में या चिकित्सा आपातकाल या अंतिम संस्कार के मामले में और परिवार में किसी भी गंभीर बीमारी के मामले में अंतर-जिला या अंतर-शहर यात्रा की अनुमति दी जाएगी, अन्य मामलों में नहीं ।
  • इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • निजी यात्री बसों में बैठने की क्षमता 50% तक हो सकती है। खड़े होने वाले यात्रियों को किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी।
  • बस ऑपरेटरों को एक शहर में केवल 2 स्थानों पर रुकना होगा और स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसके कार्यक्रम और स्टॉप के बारे में सूचित करना होगा।
  • स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारी यदि आवश्यक हो तो परिवर्तन का सुझाव दे सकते हैं।
  • सभी स्टॉप पर उतरने वाले यात्रियों को हाथ में 14 दिन क्वारंटाइन का मुहर लगाना होगा। बस कंपनी इस मुहर को लगाने का काम करेगी।
  • थर्मल स्कैनर का उपयोग किया जाएगा और यदि किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई देता है तो उन्हें कोरोना केयर सेंटर (CCC) या अस्पताल में भेजा जाएगा।
  •  यदि कोई ऑपरेटर इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बार बार उल्लंघन करने पर कोरोना समाप्ति तक ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
  • स्थानीय आपदा प्रबंधन प्रशासन कुछ स्थानों से आने वाली बसों के लिए आवश्यक स्टांपिंग पर छूट प्रदान कर सकता है।  यह निर्णय स्थानीय स्थिति पर निर्भर करेगा।


सार्वजनिक परिवाहन

  • केवल अति आवश्यक कार्य में लगे लोग ही लोकल ट्रेन, मेट्रो और मोनो रेल सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।  (लंबी दूरी की ट्रेनों को छोड़कर)
  • सरकारी व्यक्तियों / अधिकारियों / कर्मचारियों (राज्य / केंद्र और स्थानीय) को टिकट / पास उनके पास स्थित पहचान पत्र के आधार लर जारी किए जाएंगे।
  • सभी चिकित्सा अधिकारी-कर्मचारी (डॉक्टर / पैरामेडिकल / प्रयोगशाला तकनीशियन / अस्पताल और मेडिकल अस्पताल अधिकारी-कर्मचारी आदि) को उनके चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर टिकट और पास जारी किए जाएंगे।
  • किसी भी बीमार व्यक्ति की मदद के लिए या एक विकलांग व्यक्ति की मदद के लिए एक अतिरिक्त व्यक्ति साथ हो सकता है।
  • राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन के स्वामित्व वाली सार्वजनिक बसें यात्रियों की क्षमता का मात्र 50 प्रतिशत ही वहन कर सकती हैं और कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकता है।
  • स्थानीय रेलवे अधिकारी / MSRTC अधिकारी को आपदा प्रबंधन प्रशासन यानी DMA को ऐसी ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ-साथ उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के बारे में सूचित करना होगा।
  • सभी यात्रियों को उस स्थान पर मुहर लगाई जाएगी जहां वे उतरेंगे और उन्हें 14 दिनों के लिए अपने घरों में आइसोलेशन में रहना होगा।
  • थर्मल स्कैनर का उपयोग करने पर यदि लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें कोरोना केयर सेंटर या अस्पताल भेजा जाएगा।
  • स्थानीय डीएमए ये प्रवेश पॉइंट पर आरएटी परीक्षण का फैसला करेगा और इस सेवा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को नियुक्त करेगा।
  • यदि निर्णय लिया जाता है, तो इस परीक्षण का खर्च यात्री वहन करेगा।
  • स्थानीय आपदा प्रबंधन प्रशासन स्थानीय स्थितियों के आधार पर, कुछ स्थानों से आने वाली बसों के यात्रियों को आवश्यक हाथ में मुहर लगाने से छूट दे सकता है।
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