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यात्रियों को विमान किराया वापस करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने विमान कंपनियों को ये आदेश दिया है

यात्रियों को विमान किराया वापस करने का आदेश
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कोरोना(Corona virus)  के मद्देनजर सभी परिवहन सेवाओं (Transport) को बंद कर दिया गया था। हालांकि, लॉकडाउन से पहले, कई यात्रियों ने हवाई टिकट बुक(air ticket)  किए थे।  इसलिए, सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने गुरुवार को आरक्षित हवाई टिकटों का पूरा किराया वापस करने का आदेश दिया।  इससे उन हजारों यात्रियों को राहत मिली है जो हवाई यात्रा करने से हिचकते हैं।

ब्याज के साथ वापस हो पैसा

आदेश यह स्पष्ट करता है कि हवाई टिकटों के आसपास भुगतान की गई राशि को ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।  उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को अगले 15 दिनों के भीतर किराए को वापस करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।  यह राशि अन्य यात्रियों को स्थानांतरित की जा सकती है या बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उड़ान के निर्धारित मार्ग को बदल सकती है।

यदि 31 मार्च, 2021 तक राशि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो एयरलाइंस ब्याज के साथ यात्री की प्रतिपूर्ति करेगी।  शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यह राशि 75 प्रतिशत प्रति माह (नौ प्रतिशत प्रति वर्ष) की दर से चुकानी होगी।  मुंबई उपभोक्ता पंचायत ने प्रवासी कानूनी सेल द्वारा दायर मामले में एक याचिका भी दायर की थी।

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