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पोर्ट के कर्मचारी 19 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर


पोर्ट के कर्मचारी 19 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
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देश में आयत-निर्यात करने वाले प्रमुख 11 बंदरगाहों का काम काज देखने के लिए बनाई गयी मेजर पोर्ट एक्ट 1963 रद्द कर मेजर पोर्ट एथॉरिटी एक्ट 2016 को संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। लेकिन यह एक्ट पास होने के पहले ही विवादों में आ गया है। इस एक्ट के विरोध में 19 अप्रैल को बंदरगाहों में काम करने वाली सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की मुद्र में आया गये हैं।

इस एक्ट के अनुसार बंदरगाहों के कर्मचारी एक्ट के नियम के अनुसार काम करेंगे। इन कर्मचारियों का कहना है कि इस एक्ट से उनके वेतन, पद,भत्ते और रिटायरमेंट प्रभावित होंगे।इस कानून के विरोध में इंडियन पोर्ट एसोसिएशन व मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेअरमन संजय भाटिया को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डॉक एंड जनरल एम्प्लॉईज युनियन, ट्रान्सपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स युनियन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट वर्कर्स युनियन, शोअर एंड फ्लोटीला वर्कर्स एसोसिएशन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इंजिनिअर गिल्ड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मजदूर संघ की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस के अनुसार मेजर पोर्ट एक्ट 1963 में सेक्शन 23 के अनुसार उनके हितों को ध्यान में नहीं रख गया है। इसीलिए हड़ताल करने की सुचना दी गयी है। इस एक्ट से कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। इसीलिए 19 अप्रैल को इन्होने हड़ताल की घोषणा की है।

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