लॉकडाउन (lockdown) के दौरान अनलॉक (unlock) घोषित किया गया, जिसमें मिशन बिगिन अगेन (mission begin again) के तहत कई क्षत्रों में छूट दी गई या फिर ढील दी जा रही है। इसी के अंतर्गत पहले एसटी बसों (ST bus) में 100 फीसदी सवारी ढोने की मंजूरी मिली, और अब निजी ट्रांसपोर्टरों को भी 100 फीसदी तक सवारी ढोने की मंजूरी दे दी गयी है।
पहले निजी ट्रांसपोर्टरों को भी एसटी बसों की तरह 50 प्रतिशत यात्रियों को ही ले जाने की अनुमति थी। लेकिन अब 100 फीसदी तक सवारी बैठाने की मंजूरी मिलने के बाद कई निजी वाहनों के चालकों और मालिकों को राहत मिलने की संभावना है। लेकिन इस दौरान निजी वाहन चालकों और यात्रियों को भी कोविड 19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने राज्य सरकार को ऐसा प्रस्ताव भेजा था। जिसके बाद निजी परिवहन को भी 100 प्रतिशत सवारियों को ले आने जाने की मंजूरी दी।
इन नियमों का पालन करना होगा