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रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में मास्क न पहनने पर रेलवे लगायेगी जुर्माना

मध्य रेल (central railway) यात्रियों से अपील करता है कि वे मास्क ठीक से पहनें, साबुन / पानी से नियमित रूप से हाथ धोएं, सेनिटाइज़र का उपयोग करें।

रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में मास्क न पहनने पर रेलवे लगायेगी जुर्माना
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कोविड -19 महामारी (covid19 pandemic) के प्रसार को रोकने लिए रेलवे (railway) कई उपाय कर रहा है। विशिष्ट दिशानिर्देशों में से एक फेस मास्क / कवर पहनना है।

रेलवे परिसर में फेस मास्क / कवर न लगाने वाले व्यक्तियों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर, किसी भी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करते समय थूकना या इसी प्रकार के अन्य किसी कृत्य  को नियंत्रित करना है, जिसके कारण  अशुद्ध / अस्वच्छ वातावरण का निर्माण हो तथा जिससे जन-जीवन के स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। 

रेलवे  परिसर  तथा ट्रेनों में सभी व्यक्तियों द्वारा फेस मास्क / फेस कवर पहनना और  फेस मास्क / फेस कवर लगाना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेल (indian rail) द्वारा  (500 रुपये तक) का जुर्माना लगाया जाएगा, रेलवे परिसर तथा ट्रेनों में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए औऱ मास्क / फेस कवर न पहनने वाले व्यक्तियों से जुर्माना वसूल करने हेतु रेलवे ऑफिशियल्स को अधिकृत किया है।

मध्य रेल (central railway) यात्रियों से अपील करता है कि वे मास्क ठीक से पहनें, साबुन / पानी से नियमित रूप से हाथ धोएं, सेनिटाइज़र का उपयोग करें और कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखें।

Note: यह विज्ञप्ति जनसंपर्क विभाग, मध्य रेल, छत्रपति शिवाजी म्हाराज टर्मिनस, मुंबई द्वारा जारी की गई है।

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