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राज्य परिवहन विभाग का आदेश , बसों और टैक्सियों के लिए पैनिक बटन और वीटीएस अनिवार्य

पैनिक बटन की सहायता से यात्रियों को मुसीबत के समय काफी मदद मिल सकती है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का उपयोग करके वाहन के स्थान का पता लगाया जा सकता है।

राज्य परिवहन विभाग का आदेश , बसों और टैक्सियों के लिए पैनिक बटन और वीटीएस अनिवार्य
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मंगलवार को, मुंबई का परिवहन विभाग ने टैक्सियों और बसों सहित सार्वजनिक परिवहन में उपयोग किए जाने वाले नए वाहनों पर वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) और पैनिक बटन देने का आदेश जारी किया है। पैनिक बटन की सहायता से यात्रियों को मुसीबत के समय काफी मदद मिल सकती है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का उपयोग करके वाहन के स्थान का पता लगाया जा सकता है।

 वीटीएस और पैनिक बटन ना होने पर नहीं होगा रजिस्ट्रैशन

यात्री सुरक्षा के उद्देश्य के साथ, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के रूप में सभी नए वाहनों को ये सुविधाए अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद सार्वजनिक परिवहन (ऑटो रिक्शा और कुछ अन्य वाहनों को छोड़कर) में उपयोग किए जाने वाले नए वाहनों में वीटीएस और पैनिक बटन ना होने के कारण इन गाड़ियों को पास नहीं किया जाएगा।

पैनिक बटन के जरिये पुलिस तुरंत यात्रियों की सहायता कर सकती है तो वही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) की सहायता से वीटीएस के जरिये गाड़ियों की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है।


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