अभिनेत्री कंगना रनौत (actress kangana ranaut) को मुंबई (Mumbai) की दिंडोशी कोर्ट (dindoshi court) में एक बड़ा झटका दिया है। अदालत ने फैसला दिया है कि खार में स्थित कंगना के घर में किया गया अतिरिक्त निर्माण अवैध है।
कोर्ट ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए कंगना को छह सप्ताह का समय दिया है। उसके बाद, BMC द्वारा किए गए इस अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है।
खार पश्चिम के डी.बी ब्रिज इमारत में, कंगना का एक ही फ्लोर पर 3 फ्लैटों को मिला कर एक बड़ा सा फ्लैट बनाया गया है। साथ ही कंगना पर आरोप लगा था कि, कंगना ने तय एरिया से अधिक एरिया में निर्माण करके अतिक्रमण किया है।
उस पर निर्माण में स्वीकृत योजना के अलावा अतिरिक्त जगह का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है।
यह मामला दिंडोशी कोर्ट में लंबित था। इस मामले में, अदालत ने फैसला दिया है कि कंगना द्वारा कराया गया अतिरिक्त निर्माण अनधिकृत है।
कंगना ने अपने घर में लॉबी, पैसेज और कॉमन स्पेस को मिला कर, एक दूसरे में मर्ज किया है। जबकि इस बिल्डिंग का जो नक्शा पास हुआ है, उसमें ऐसे किसी प्लान को मंजूरी नहीं दी गई है।
इस मामले में नगरपालिका (bmc) ने 2018 में कंगना को नोटिस भेजा था। जिस पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है कि यह निर्माण अनधिकृत है।