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आ गया नया आईटीआई फॉर्म


आ गया नया आईटीआई फॉर्म
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असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए नया आईटीआर फॉर्म लाया गया है। इस फॉर्म में कई तरह के बदलाव किये गए है।. इन बदलावों के तहत सालाना 50 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स को आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही इस बार के फॉर्म में आपको कई और जानकारियां देनी होगी।

कौन कौन सी जानकारी देनी होगी

नया आईटीआर फॉर्म में टैक्सपेयर्स को सैलरी ब्रेक-अप बताना, बेसिक सैलरी, अन्य भत्तों की जानकारी देना, सैलरी के एवज में मुनाफा की जानकारी, टैक्सेबल अलाउंस की जानकारी, अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा, सेक्शन-16 के तहत डिडक्शन, मकान से किराए की जानकारी, संपत्ति पर स्थानीय अथॉरिटी को कितना टैक्स दिया, मकान खरीदने के लिए उधार ली गई रकम पर ब्याज का ब्यौरा और देरी से रिटर्न फाइलिंग के लिए फीस का ब्यौरा जैसे कई जानकारी देना जरूरी होगा।

क्या मिली है राहत

हालांकी नोटबंदी के बाद कैश डिपॉजिट की जानकारी नहीं देनी होगी, क्योंकि आईटी विभाग ने फॉर्म से कॉलम हटा दिया है। नए फॉर्म्स के मुताबिक अब लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त विदेश यात्रा का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ पासपोर्ट नंबर देना ही काफी होगा। हालांकि पिछले वित्त वर्ष में ऑपरेशनल सभी सेविंग्स/करेंट बैंक एकाउंट की जानकारी फॉर्म में देनी होगी।

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