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करदाताओ को मिली राहत, आधार और पैन कार्ड लिंक करने की तारीख अब 31 दिसंबर


करदाताओ को मिली राहत, आधार और पैन कार्ड लिंक करने की तारीख अब 31 दिसंबर
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31 अगस्त को आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख थी लेकिन इस तारीख को अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है जिससे करदाताओ को राहत मिली है।  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि जब तक कोई करदाता अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराएगा उसकी टैक्स की फाइल प्रक्रिया में नहीं आएगी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह घोषणा उनके लिए ख़ुशी बन कर आई है जिन्होंने तय समय सीमा में अपना टैक्स रिटर्न फाइल तो कर दिया था, लेकिन अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कर पाए थे।

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इसके पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) की तरफ से आधार और पैन को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की थी जबकि टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त तय की गयी थी।

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इस घोषणा के बाद कई लोगों ने टैक्स तो समय पर भर दिया था लेकिन आधार को पैन से लिंक नहीं कर पाए थे। करदाताओ ने समय सीमा को लेकर कई बार शिकायत भी की थी। इसे देखते हुए IT ने समय सीमा बढ़ा दी।


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