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बैंक दिवालिया हुआ तो 90 दिनों के अंदर जमाकर्ताओं को मिलेगा पैसा

बैठक में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया गया।

बैंक दिवालिया हुआ तो 90 दिनों के अंदर जमाकर्ताओं को मिलेगा पैसा
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पिछले कुछ सालों में देश के कई बैंक दिवालिया (Bank) हो गए हैं। नतीजतन, आम जमाकर्ताओं की जमा राशि डूब गई है।  ऐसे में अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है.  दिवालिया होने की स्थिति में बैंक के जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime minister narendra modi) की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।

बैठक में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया गया।  इस हिसाब से डूबे हुए बैंकों के जमाकर्ताओं को 90 दिनों में 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala sitaraman)  ने इस फैसले की जानकारी दी।

पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक(PMC BANK)  दो साल पहले दिवालिया हो गया था।  इस बैंक में कई लोगों का पैसा फंसा हुआ था। उसके बाद यस बैंक, लक्ष्मी बैंक जैसे कई बैंकों के जमाकर्ता आज भी पैसे का इंतजार कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, जमाकर्ताओं को सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से लाभ होगा।

संसद के मानसून सत्र में डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा।  कानून में संशोधन से खाताधारकों और जमाकर्ताओं को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। नतीजतन, यदि कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, तो खाताधारकों और जमाकर्ताओं को बीमा कवर के अनुसार 90 दिनों के भीतर पैसा मिल जाएगा।  उन्होंने कहा कि यह फैसला सभी बैंकों पर लागू होगा।

किसी भी बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में, DICGC जमाकर्ताओं और खाताधारकों को बीमा कवर प्रदान करता है।  तदनुसार, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाता है।  हालांकि, पैसे का भुगतान तभी किया जाता है जब बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और उसका परिसमापन बेचा जाता है।  केंद्र के नए फैसले ने जमाकर्ताओं के लिए भुगतान की अवधि तय कर दी है।

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