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15 सितंबर 2025 तक भर सकते है इनकम टैक्स रिटर्न

पहले 31 जुलाई थी टैक्स भरने की आखिरी तारीख

15 सितंबर 2025 तक भर सकते है इनकम टैक्स रिटर्न
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आयकर विभाग ने मंगलवार, 27 मई को घोषणा की कि उसने वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म की अधिसूचना जारी करने में देरी के बाद यह निर्णय लिया गया।

31 जुलाई तक भर सकते थे टैक्स

इसके अलावा, आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोगिताओं को अभी तक जारी नहीं किया है। जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक था।

31 जुलाई की वर्तमान समय सीमा से विस्तार, आईटीआर फॉर्म में "संरचनात्मक और सामग्री संशोधन" के कारण था, जिसे अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में अधिसूचित किया गया था। एवाई 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म में किए गए परिवर्तनों में रिटर्न फाइलिंग उपयोगिताओं और बैक-एंड सिस्टम में भी संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा कि अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों और आकलन वर्ष 2025-26 के लिए सिस्टम की तैयारी और आईटीआर उपयोगिताओं के रोलआउट के लिए आवश्यक समय को देखते हुए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी ने आज एक बयान में कहा, "करदाताओं के लिए एक सहज और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव की सुविधा के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो मूल रूप से 31 जुलाई थी, को बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है।"

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