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1 अप्रैल से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम हो जाएंगे कम


1 अप्रैल से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम हो जाएंगे कम
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भारतीय विमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने देश में 2018-19 के लिए थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम रेट्स घटा दिए हैं। IRDAI ने इन प्रीमियम में 10 से 35 फीसदी तक कटौती की है। हालाँकि इसमें कमर्शियल वाहनों को शामिल नहीं किया गया है। IRDAI द्वारा बुधवार 28 मार्च को जारी किये गए इस सर्कुलर के मुताबिक इंश्योरेंस प्रीमियम के नए रेट्स 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे।  


इस तरह हैं रेट 
 
IRDAI द्वारा जारी किये गए नए सर्कुलर के मुताबिक जिन करों के इंजिन की क्षमता 1000 सीसी से कम इंजन होगी उनका प्रीमियम 2,055 रुपये से घटा कर 1,850 रुपये कर दिया है।  यानि रेट्स में 10 फीसदी की कटौती की गयी. जबकि 1000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली कारों के प्रीमियम रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1000 सीसी से लेकर 1500 सीसी इंजिन क्षमता वाली कारों लिए  2863 और 1500 सीसी इंजिन क्षमता कारों के लिए 7890 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि सभी कारों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होता है।

 बाइक्स के भी घटाए गए हैं रेट 
इसके अलावा बाइक्स के इंश्योरेंस में भी बदलाव किए गए हैं। 75 सीसी से कम इंजन वाले दोपहिया के लिए प्रीमियम में 25 फीसदी की कमी करते हुए 569 रुपये से घटा कर 427 रुपये किया गया है। जबकि एंट्री लेवल बाइक्स यानी 75 से 150 सीसी की क्षमता के इंजन वाली गाड़ियों के प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं करते हुए उनके पुराने रेट ही लगेंगे यानी 720 रूपये। यही नहीं 150 से 350 सीसी की कैटिगरी बाइक्स के लिए भी प्रीमियम 887 रुपये से बढ़ाकर 985 रुपये कर दिया है।

 आंदोलन की धमकी 

इसके उलट डंपर और कमर्शियल वाहनों के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम की दरों में भी 10 से 25 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गयी है. इससे नाराज होकर कमर्शियल व्हीकल मालिकों ने नाराज होकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की धमकी दी है।

क्या होता थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस? 

किसी के वाहन के कारण किसी अन्य गाड़ी को कुछ नुकसान होता है तो इसे लाइबिलिटी-ओनली पॉलिसी कवर (LOPC) या थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं. यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य होता है। थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम IRDAI ही तय करता है। थर्ड पार्टी बीमा होने पर अगर गाड़ी को कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी  देगी, अगर थर्ड पार्टी बीमा नहीं है तो भरपाई गाड़ी के मालिक को ही करना पड़ेगा।

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