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पैसे ट्रांसफर करते है तो ये खबर है आपके काम की!

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी एक नई गाइडलाइन के अनुसार, आपके बैंक को आपके खाते में राशि वापस होने तक 100 रुपये का दैनिक मुआवजा देना होगा।

पैसे ट्रांसफर करते है तो ये खबर है आपके काम की!
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यदि आप किसी को भुगतान  करते हो या फिर पैसे ट्रांसफर करते है तो रिसीवर के खाते में पैसे समय से जमा ना होने पर आपको चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी एक नई गाइडलाइन के अनुसार, आपके बैंक को आपके खाते में राशि वापस होने तक 100 रुपये का दैनिक मुआवजा देना होगा।

ग्राहको की शिकायत का निवारण मुख्य उद्देश

आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, यूपीआई, -वॉलेट और अन्य प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न अन्य भुगतान प्लेटफॉर्म पर भी यही जुर्माना लागू होता है, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं के माध्यम से कटौती करके ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना है।एटीएम और माइक्रो एटीएम के मामले में, यदि ग्राहक के खाते से धनराशि डेबिट की गई है, लेकिन राशि नहीं निकाली गई है, तो बैंक के पास ग्राहक के खाते में राशि वापस करने के लिए पांच दिनों का समय है। 


यदि बैंक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे ग्राहक को मुआवजे के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा, जब तक कि पैसे ग्राहक को वापस जमा नहीं किए जाते।

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