कोरोना काल (Coronavirus) में कई लोग पैसे की जरूरत होने पर पर्सनल लोन (Personal loan) लेते हैं। हालांकि, कई लोग इस बात से अनजान हैं कि ये ऋण आयकर से मुक्त हैं। इस जानकारी से हम यह छूट लेकर टैक्स बचा (Tax) सकते हैं।
जब आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए पर्सनल लोन का उपयोग करते हैं, तो आप लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप घर के नवीनीकरण या खरीद और व्यवसाय के विस्तार के लिए व्यक्तिगत ऋण का उपयोग करते हैं, तो आप ऋण पर ब्याज पर आयकर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
इनकम टैक्स (Income tax) एक्ट की धारा 24बी के मुताबिक अगर आप घर खरीदने या घर बनाने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आप लोन पर चुकाए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। धारा 24बी होम लोन या पर्सनल लोन के बीच अंतर नहीं करती है और ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपये की कटौती की अनुमति दी जा सकती है।
बिजनेस के लिए लोन लेने के बाद भी आपको टैक्स में छूट मिलती है। अगर पर्सनल लोन का इस्तेमाल कारोबार के लिए किया जाता है, तो आपको लोन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा, यदि आप व्यक्तिगत ऋण का उपयोग गहने खरीदने या शेयरों में निवेश करने के लिए करते हैं तो आप कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यह छूट हमारे द्वारा भुगतान किए जाने वाले वर्ष में नहीं ली जा सकती है। जिस वर्ष आप संपत्ति बेचते हैं, उस वर्ष के लिए आपको कर लाभ मिलता है।
व्यक्तिगत ऋण पर कर राहत पाने के लिए, आपको व्यय वाउचर, बैंक प्रमाण पत्र, ऋण स्वीकृति पत्र और लेखा परीक्षकों के पत्र जैसे दस्तावेज प्रदान करने होंगे। ऋण राशि को आय की राशि नहीं माना जाता है। इसलिए पर्सनल लोन पर टैक्स नहीं लगता है।
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