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महाराष्ट्र- लापरवाही बरतने पर 93 सरकारी ब्लड बैंकों पर 12 लाख रुपये का जुर्माना

RTI कार्यकर्ता चेतन कोठारी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के माध्यम से ये बात सामने आई।

महाराष्ट्र-  लापरवाही बरतने पर 93 सरकारी ब्लड बैंकों पर 12 लाख रुपये का जुर्माना
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दिसंबर 2022 से  अप्रैल 2023 के बीच महाएसबीटीसी और ई-रक्तकोश पोर्टल पर अपने दैनिक रक्त स्टॉक को अपडेट करने में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र में 93 सरकारी संचालित ब्लड बैंकों पर कुल 12,72,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जानकारी कार्यकर्ता चेतन कोठारी द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के माध्यम से सामने आई। (93 Maharashtra Govt-run Blood Banks Fined INR 12 Lakh Over Negligence)

कोठारी ने पिछले पांच महीनों में ब्लड बैंकों के खिलाफ लगाए गए जुर्माने का विवरण मांगा। आरटीआई से पता चला कि नियमों का उल्लंघन करने पर आरएन कूपर द्वारा संचालित ब्लड बैंकों को सबसे अधिक दंडित किया गया। बैंक ने 121 दिनों में से केवल 25 दिनों के लिए अपना स्टॉक ई-रक्तकोष पर अपडेट किया।

ऐसे उदाहरणों की संख्या जहां ई-रक्तकोश पर दैनिक स्टॉक अपडेट नहीं किया गया था, हर महीने अलग-अलग थी। दिसंबर 2022 में ग्यारह, जनवरी 2023 में 22, फरवरी में छह, मार्च में 27 और अप्रैल में 30 मामले सामने आए। 2 दिसंबर को सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जीआर के अनुसार, यदि बैंकों ने राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (NBTC) द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक प्रसंस्करण शुल्क लिया तो अतिरिक्त प्रसंस्करण लागत का पांच गुना जुर्माना लगाया जाएगा।

सरकार ने लोगों को रक्त की उपलब्धता के बारे में जानने के लिए वेबसाइट की स्थापना की। यहां, हर राज्य के ब्लड बैंकों को स्टॉक विवरण पोस्ट करना आवश्यक है। मुख्य लक्ष्य मरीजों को किसी भी समय जरूरत पड़ने पर उपलब्ध रक्त को ऑनलाइन खोजने में सक्षम बनाना है।राज्य रक्त आधान परिषद का आदेश है कि राज्य के प्रत्येक वाणिज्यिक और सार्वजनिक ब्लड बैंक को हर दिन अपना स्टॉक जमा करना होगा। अपनी आपूर्ति जमा करने में विफल रहने पर एक ब्लड बैंक पर हर दिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

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