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दुपहिया वाहनों पर क्षमता से अधिक छात्रों को बैठाने पर होगी कार्रवाई

यही नहीं अब दुपहिया वाहन चलाने वाले के साथ-साथ उसके पीछे बैठे हुए यात्री को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा।

दुपहिया वाहनों पर क्षमता से अधिक छात्रों को बैठाने पर होगी कार्रवाई
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परिवहन विभाग अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा जो दुपहिया वाहनों पर 3 से 4 बच्चों को बैठा कर स्कूल छोड़ने जाते हैं। RTO कमिश्नर ने इस बाबत सभी RTO कार्यालयों को सूचना भेज दिया है। यही नहीं अब दुपहिया वाहन चलाने वाले के साथ-साथ उसके पीछे बैठे हुए यात्री को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा।

कई स्कूल के बच्चों को क्षमता से अधिक ऑटो रिक्शा में ठूंस कर उन्हें स्कूल पहुंचाया जाता है, इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए स्कूल पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी आदेश दिया था कि ऑटो वालों को भी स्कूल बस की तरह मान्यता दी जाए।

25 नवंबर से अनधिकृत स्कूल बसों और वैन पर कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। 10 दिसंबर तक चलने वाले इस मुहीम में कोर्ट की हालिया टिप्पणियों के अनुसार  रिक्शा और साइकिल पर कार्रवाई भी शामिल है। 4 दिसंबर 2019 को परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया था।

छात्रों को ले जाने वाले दूपहिया वाहनों की अब जांच की जाएगी। यदि ड्राइवर अथवा उनके पीछे बैठे हुए सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हुआ होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

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