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आर्यन खान क्रूज शिप ड्रग मामला- बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान को आरोप मुक्त करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका वापस

इस साल 27 मई को खान को एनसीबी ने मामले में क्लीन चिट दे दी थी।

आर्यन खान  क्रूज शिप ड्रग मामला-  बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान को आरोप मुक्त करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका वापस
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बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ( shahrukh kahn)   के बेटे आर्यन खान ( ARYNA KHAN )  को क्रूज शिप ड्रग मामले से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली  याचिका को याचिकाकर्ता ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष  वापस ले ली। 

आर्यन खान को इस साल मई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के विशेष जांच दल (SIT) द्वारा क्लीन चिट दी गई थी, जिसे कानून के छात्र प्रीतम देसाई ने जनहित याचिका (पीआईएल) के माध्यम से चुनौती दी थी। उनके वकील, एडवोकेट सुबोध पाठक ने तर्क दिया कि यह केवल अदालतें थीं, न कि जांच एजेंसी, जिनके पास एक अभियुक्त को क्लीन चिट देने की शक्ति थी।

पाठक ने दलील दी कि SIT को संबंधित न्यायाधीश के समक्ष जो भी सबूत थे उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए था जो तब अभियुक्तों को आरोप मुक्त करने के लिए कहते। वकील ने यह आशंका भी जताई कि जांच अधिकारी अपने द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर किसी अभियुक्त की स्थिति पर निर्णय लेना शुरू कर सकते हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एसजी चपलगांवकर की खंडपीठ ने पाठक से पूछा कि एजेंसी के इस तरह के फैसले को चुनौती देने के लिए उनके मुवक्किल का उद्देश्य क्या है।

खंडपीठ ने पूछा “एजेंसी ने जांच की, उनके पास एक आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। इन्होंने क्लीन चिट दे दी। इससे आपके क्लाइंट को क्या नुकसान हुआ है? उसका ठिकाना और शिकायत क्या है?”।

पाठक ने प्रस्तुत किया कि इसी तरह के उदाहरणों को अन्य मामलों में दोहराया जा सकता है, जो उनके मुवक्किल की शिकायत थी।हालांकि कोर्ट इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ।

याचिकाकर्ता से निर्देश लेने के बाद पाठक ने बयान दिया कि वह जनहित याचिका वापस ले रहा है। एजेंसी द्वारा मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज जहाज पर छापा मारने के बाद 2 अक्टूबर, 2021 को खान को एनसीबी ने हिरासत में ले लिया था। उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम की धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के कथित उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

हालांकी बाद उन्होंने अपील में उच्च न्यायालय का रुख किया और 28 अक्टूबर, 2021 को उन्हें जमानत दे दी गई। इस साल 27 मई को खान को एनसीबी ने मामले में क्लीन चिट दे दी थी।

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