राज्य सरकार ने राज्य की सभी दुकानो पर मराठी में साईनबोर्ड लगाना (MARATHI SIGN BOARD) अनिवार्य कर दिया है। जिसके बाद बीएमसी की ओर से भी सभी दुकानदारों को इसके लिए सूचना जारी कर दी गई है। बीएमसी ने व्यापारियों की मांग को देखते हुए पहले ही इस कार्य की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया था। हालांकी व्यापारियों ने अब इस तारीख को और भी आगे बढ़ाने की मांग की है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में व्यापारियों ने मांग की है की दुकानो पर मराठी में साईन बोर्ड लगाने के समय सीमा को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। व्यापारियों और दुकानदारों के एक संघ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर शहर में प्रतिष्ठानों और दुकानों में मराठी साइनबोर्ड लगाने की 30 जून की समय सीमा छह महीने बढ़ाने की मांग की है।
राज्य सरकार ने हाल ही में दुकानदारो को देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड को दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य बनाने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC ) ने एक आदेश जारी किया कि 31 मई तक दुकानों में साइनबोर्ड लगाए जाएं। हालांकी बाद में दुकानदारों की मांग को देखते हुए बीएमसी ने इस समय सीमा को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया था।
आदेश में आगे कहा गया है कि यदि साइनबोर्ड में एक से अधिक लिपियों में नाम है, तो देवनागरी का नाम बड़ा होना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो कानून का पालन नहीं करने पर 1 लाख तक का जुर्माना और प्रति दिन 2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
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