ग्रेटर मुंबई पुलिस कमिश्नरेट (Mumbai police) की सीमा के भीतर पैराग्लाइडर, गुब्बारे, ऊंची उड़ान वाले पटाखे और लेजर लाइट (बीम) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश। 5 अगस्त से 3 सितंबर, 2021 की अवधि के लिए जारी किया गया।
बृहन्मुंबई के पुलिस उपायुक्त (संचालन) ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश पुलिस उपायुक्त (संचालन) और कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ग्रेटर मुंबई, एस. चैतन्य द्वारा जारी किया गया है।
दरसअल आनेवाले 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने नाकाबंदी और चेकपोस्ट पर भी काफी पुलिसबलों की तैनाती की है ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी भी अनहोनी को रोक जा सके।